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गांजे की तस्करी करने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 29 जून (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने गांजे की तस्करी के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायालय ने अभियुक्त मिट्ठू ओड को गांजा की तस्करी करने का दाेषी मानते हुए उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार सुभाषनगर थाना क्षेत्र में तीन जनवरी 2020 काे पुलिस ने अभियुक्त मिट्ठू ओड से एक किलो 460 ग्राम गांजा बरामद किया था।
सं सुनील अशोक

वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
90
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 13:13
पिछला अपडेट
29/06/26 13:13
स्थान
India