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मादक पदार्थ की तस्करी करने के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 27 फरवरी (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अभियुक्त दुर्गालाल उर्फ दुर्गेश गुर्जर को मादक पदार्थ की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मांडल थाना क्षेत्र में आठ जनवरी 2020 को पुलिस ने अभियुक्त दुर्गालाल के ठिकाने पर दबिश देकर 74 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

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98
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/02/26 00:00
पिछला अपडेट
27/02/26 00:00
स्थान
India