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राजस्थान में दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

भरतपुर ,05 सितंबर (वार्ता) राजस्थान में धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति को शनिवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त शिवा को उसकी पत्नी पूजा की दहेज के लिये हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अभियुक्त शिवा ने चार मार्च 2020 को अपनी पत्नी पूजा की दहेज के लिये हत्या कर दी थी।
सं सुनील.अभय
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
83
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/09/26 16:50
पिछला अपडेट
05/09/26 16:50
स्थान
India