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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 05 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या-01) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार काे दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश योगेश जोशी ने अभियुक्त को पीड़िता स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 26 जनवरी को जब पीड़िता घर पर अकेली थी, अभियुक्त घर आया और पीड़ित से दुष्कर्म किया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
93
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 15:27
पिछला अपडेट
05/10/26 15:27
स्थान
India