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बालिका से दुष्कर्म के दो दोषियों को मृत्यु होने तक का कारावास

बारां, 11 मई (वार्ता) राजस्थान में बारां के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को मृत्यु होेने तक के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो-1) बारां सोनिया बेनीवाल (अतिरिक्त प्रभार) ने अभियुक्त रामेश्वर सुमन और भोजनराज सुमन को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उन पर कुल चार लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 12 मई 2024 को पीड़िता बस का इंतजार कर रही थी कि उसी दौरान अभियुक्त बंटी उर्फ…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India