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गोद दी हुई नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

श्रीगंगानगर 13 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या दो ) ने गोद दी हुई अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। अदालत ने सोमवार को अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी मदन लाल (40) को अपने ही भाई-भाभी को गोद दी हुई अपनी बारह वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं अदा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/04/26 00:00
पिछला अपडेट
13/04/26 00:00
स्थान
India