एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 12:42

किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

झुंझुनू, 15 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशेष न्यायालय ने एक किशोरी का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय ने अभियुक्त योगेश कुमार को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अभियुक्त योगेश कुमार किशोरी को जबरन नवलगढ़, जयपुर, गोवा और जगदलपुर ले गया जहां उसे बंधक बनाकर रखा और उससे जबरन दुष्कर्म किया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
96
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India