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मानसिक रूप से कमजोर एवं मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

चुरु, 20 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक मानसिक रूप से कमजोर एवं मूक बधिर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने अभियुक्त विनोद सांसी को मानसिक रूप से कमजोर एवं मूक बधिर युवती से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव में 29 मार्च 2021 को अभियुक्त विनोद सांसी ने मानसिक रूप से…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India