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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 29 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में गंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश योगेश जोशी ने अभियुक्त पंकज को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 10 सितम्बर 2025 को अभियुक्त पंकज नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
सं सुनील उप्रेती
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 14:40
पिछला अपडेट
29/09/26 14:40
स्थान
India