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बालिका से दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को बीस-बीस वर्ष का कारावास

अलवर, 28 मार्च (वार्ता) राजस्थान में खैरथल-तिजारा जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास ने अभियुक्त तेजप्रताप, गौरव और सीताराम को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते ेहुए उन पर क्रमश: एक लाख 80 हजार, एक लाख 30 हजार रुपये और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार कोटकासिम थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में अभियुक्त बालिका को जबरन कार में डालकर ले गये और उससे दुष्कर्म करके उसके…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/03/26 00:00
पिछला अपडेट
28/03/26 00:00
स्थान
India