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नशीली गोलियां रखने के दो दोषियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 06 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर की नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) मामलों की विशेष अदालत ने नशीली गोलियां रखने के दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) राजन खत्री ने अभियुक्त सरदार अली और हुजूर खां को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार रावतसर थाना क्षेत्र में छह मार्च 2022 को दोनों दोषियों से 2300 नशीली गोलियां बरामद की गयी थीं।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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कुल शब्द:
98
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/10/26 13:01
पिछला अपडेट
06/10/26 13:01
स्थान
India