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अवैध नशीली गोलियां रखने के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़, 10 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने अभियुक्त मनीष को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार संगरिया थाना क्षेत्र में 29 नवम्बर 2019 को पुलिस ने अभियुक्त मनीष से 250 अवैध नशीली गोलियां बरामद की थीं।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
96
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 14:18
पिछला अपडेट
10/08/26 14:18
स्थान
India