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अवैध नशीली गोलियां रखने के दोषी को छह वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 17 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) मामलात न्यायालय ने नशीली गोलियां रखने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदर सिंह ने अभियुक्त प्रेम कुमार अरोड़ा को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 28 जून 2014 को प्रेम कुमार से 560 नशीली गोलियां बरामद की थीं।सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
86
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 14:01
पिछला अपडेट
17/10/26 14:01
स्थान
India