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नशीली गोलियों ले जाते पकड़े गए आरएमपी डॉक्टर को 20 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 21 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने अवैध रूप से नशीली गोलियों रखने के आरोपी आरएमपी डॉक्टर को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने दोषी आरएमपी डॉक्टर मीता सिंह को अवैध रूप से नशीली गोलियों रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। इसी मामले में एक अन्य व्यक्ति सुखविंदर सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना किया। मामले…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/07/26 12:29
पिछला अपडेट
21/07/26 12:29
स्थान
India