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नशे के कैप्सूल और गोलियां रखने की दोषी महिलाओं को कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 21 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत ने नशे के कैप्सूल और गोलियां रखने की आरोपी महिला और उसकी एक बेटी को 20-20 वर्ष और दूसरी बेटी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने अभियुक्ता 67 वर्षीया धापादेवी सिकलीगर और उसकी बेटी पूनम को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना और पूजा को सात वर्ष का कठाेर कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना किया। मामले के अनुसार पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 16 जून 2019…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 17:00
पिछला अपडेट
21/08/26 17:00
स्थान
India