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अवैध रूप से नशीली गोलियां और कैप्सूल रखने के दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 25 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने नशीली गोलियां और कैप्सूल रखने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदर सिंह ने अभियुक्त गोपाल आनंद को अवैध रूप से नशीली गोलियां और कैप्सूल रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में 27 नवम्बर 2011 को पुलिस ने अभियुक्त गोपाल आनंद से 5500 नशीली गोलियां और 192 नशीले कैप्सूल बरामद किये थे। सं.सुनील.श्रवण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/08/26 14:32
पिछला अपडेट
25/08/26 14:32
स्थान
India