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अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के दोषी को सात वर्ष का कारावास

श्री गंगानगर, 11 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के एक आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिश्नोई ने अभियुक्त नरेश उर्फ राकेश लूथरा को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार समेजा थाना क्षेत्र में 10 फरवरी 2020 को पुलिस ने अभियुक्त नरेश से 620 नशीली गोलियां बरामद की थीं।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
96
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली दवा कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 13:13
पिछला अपडेट
11/08/26 13:13
स्थान
India