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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

भरतपुर, 01 सितंबर (वार्ता) राजस्थान में धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने अभियुक्त को नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार, अपराधी 2021 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
सं सुनील. शादाब
वार्ता

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कुल शब्द:
91
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 18:15
पिछला अपडेट
01/09/26 18:15
स्थान
India