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नामांकन पत्र खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जयपुर, 05 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगरपालिका चुनाव में नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार को सीधे रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय निर्धारित चुनाव याचिका के माध्यम से विवाद उठाना होगा। न्यायालय ने कहा कि चुनाव से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए कानून में विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। नामांकन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे मामलों में संवैधानिक न्यायालय को सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय संबंधित चुनाव…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नामांकन याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 14:48
पिछला अपडेट
05/10/26 14:48
स्थान
India