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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़, 15 मई (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या-01) ने एक किशोरी का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त ऋषि उर्फ हरीश को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल एक लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार हनुमानगढ़ टाऊन थाना क्षेत्र में मार्च 2021 में अभियुक्त ऋषि किशोरी का अपहरण करके ले गया और उससे दुष्कर्म किया। सं सुनील…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पोक्सो कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 18:36
पिछला अपडेट
15/05/26 18:36
स्थान
India