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अवैध पोस्त ले जाने के दोषी को एक वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़, 12 मई (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने पोस्त की तस्करी करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश राजन खत्री ने अभियुक्त सुनील कुमार को दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पल्लू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 11 अप्रैल 2019 को अभियुक्त सुनील कुमार से छह किलो 860 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पोस्त कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/05/26 00:00
पिछला अपडेट
12/05/26 00:00
स्थान
India