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फजी शैक्षणिक दस्तावेज से चुनाव लड़ने की दोषी को सात वर्ष का कारावास

हनुमानगढ़, 16 मई (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक अदालत ने फर्जी टीसी के आधार पर चुनाव लड़कर सरपंच निर्वाचित हुई और फर्जी टीसी बनाने वाले निजी स्कूलों की प्रबंध समिति के सचिव को शनिवार को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतराम मुंड ने अभियुक्त सिलोचनादेवी को फर्जी टीसी के आधार पर सरपंच का चुनाव लड़कर निर्वाचित होने और पुरुषोत्तम कौशिक को फर्जी टीसी बनाने का दोषी मानते हुुए उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार वर्ष 2015 में पंचायत समिति रावतसर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय फर्जी दस्तावेज कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/05/26 16:20
पिछला अपडेट
16/05/26 16:20
स्थान
India