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बंदूक की सफाई करते समय चली गोली से बालक की मौत, दोषी को 10स वर्ष का कारावास

अलवर, 18 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में अलवर के अनुसूचित जाति, जनजाति मामलों के विशेष न्यायालय ने अवैध बंदूक से चली गोली से एक बालक की मौत के मामले में आरोपी को शनिवार को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। विशिष न्यायाधीश अनिता जिंदल ने अभियुक्त मानसिंह को गैरइरादतन हत्या का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 11 जनवरी 2016 को सदर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह पड़ोस में मानसिंह के घर खेल रहा था उसी दौरान मानसिंह अवैध लोडेड बंदूक की सफाई कर रहा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंदूक मौत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/07/26 16:46
पिछला अपडेट
18/07/26 16:46
स्थान
India