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उच्च न्यायालय ने एक मार्च 2017 के भूमि अवार्ड को निरस्त किया

जयपुर, 20 जुलाई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने टोंक में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना के लिए किये गए भूमि अधिग्रहण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक मार्च 2017 के भूमि अवार्ड को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कहा कि अवार्ड, उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(ए) एवं धारा 25 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया, इसलिए इसे कानून के अनुसार नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं और पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न केवल एक मार्च 2017 के अवार्ड…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय भूमि अवार्ड निरस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/07/26 16:30
पिछला अपडेट
20/07/26 16:30
स्थान
India