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महिला की मौत के मामले में पति, सास-ससुर को सात-सात वर्ष का कारावास

श्रीगंगानगर, 28 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के महिला उत्पीड़न एवं दहेज मामलात न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त मृतका के पति संजीव मिड्ढा, ससुर राधाकृष्ण मिड्ढा और सास सरोज मिड्ढा को शिल्पा की मौत के लिये दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार घड़साना में अभियुक्तों ने शिल्पा को दहेज के लिये प्रताड़ित किया। 12 मई 2015 को शिल्पा की छत पर पानी की टंकी में डूबने से मौत हो…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महिला मौत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 14:12
पिछला अपडेट
28/10/26 14:12
स्थान
India