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सगी मां की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

भीलवाड़ा, 30 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की एक अदालत ने अपनी ही मां की हत्या करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभयकुमार जैन ने अभियुक्त सुनील कुमार बिश्नोई को उसकी मां मंजू देवी की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पुर थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल 2023 को सुनील कुमार ने अपनी मां मंजूदेवी पर चाकू से 80 से अधिक वार किये। बाद में उसका चाकू से गला रेत दिया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मां हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 15:37
पिछला अपडेट
30/09/26 15:37
स्थान
India