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कन्हैया लाल हत्याकांड: उच्च न्यायालय ने पांच आरोपियों की जमानत याचिकायें खारिज कीं

जयपुर, 03 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़े मामले में पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिकायें खारिज कर दीं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने शनिवार को यह आदेश दिया। अदालत ने एनआईए मामलों की विशेष अदालत, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में जमानत देने से इन्कार करने के आदेशों को बरकरार रखा। न्यायालय ने वसीम अली, मुस्लिम खान, मोहसिन खान, मोहम्मद मोहसिन और आसिफ हुसैन की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में उपलब्ध अभियोजन…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/10/26 16:35
पिछला अपडेट
03/10/26 16:35
स्थान
India