एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Tuesday, November 3, 2026

रिश्वत लेने के दोषी तत्कालीन थानाधिकारी को चार वर्ष का कारावास

अलवर, 03 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन थानाधिकारी और उसके दलाल को मंगलवार को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। ब्यूरो के विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त तत्कालीन थानाधिकारी जितेंद्र यादव और उसके दलाल बलवीर यादव को एक युवक से 90 हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी माना। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2020 झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के निवासी संदीप ने एक युवती से प्रेम विवाह किया था। नारायणपुर थाने में पदस्थ तत्कालीन थानाधिकारी जितेंद्र यादव ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
03/11/26 16:58
पिछला अपडेट
03/11/26 16:58
स्थान
India