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रिश्वत मांगने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

भरतपुर, 15 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में भरतपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशिष्ट न्यायालय ने एक तत्कालीन लोक अभियोजक को रिश्वत मांगने के 14 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त तत्कालीन लोक अभियोजक हरि सिंह मीणा एडवोकेट को पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार नवंबर 2011 में कोटा के सांगोद निवासी ओम प्रकाश वैष्णव के परिवार के खिलाफ महिला थाने में दर्ज दहेज के एक मामले में मीणा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India