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उच्च न्यायालय ने बरीघा ग्राम पंचायत में सरपंच पद की आरक्षण लॉटरी की निरस्त

जयपुर, 03 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने भरतपुर जिले की पंचायत समिति उचैन की ग्राम पंचायत बरीघा में सरपंच पद के लिए 24 सितंबर को निकाली गयी आरक्षण लॉटरी को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया है। अदालत ने पंचायती राज विभाग को नियमानुसार नये सिरे से आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके सात दिन के भीतर नयी लॉटरी निकालने के निर्देश दिये हैं। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकलपीठ ने एक अक्टूबर को रविंद्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। इसी तरह के तथ्यों वाली करौली जिले की दो अन्य याचिकाओं पर भी अदालत ने साथ…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सरपंच लॉटरी निरस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/10/26 15:15
पिछला अपडेट
03/10/26 15:15
स्थान
India