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स्मैक रखने के दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 05 जून (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने स्मैक रखने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिश्नोई ने अभियुक्त टेकचंद को स्मैक रखने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 26 अक्टूबर को अभियुक्त टेकचंद से 17 ग्राम स्मैक बरामद की थी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
85
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय स्मैक कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/06/26 10:30
पिछला अपडेट
05/06/26 10:30
स्थान
India