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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

भीलवाड़ा, 09 मार्च (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पीठासीन अधिकारी अमित कुमार ने अभियुक्त राकेश गुर्जर को प्रभुलाल की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2019 में अभियुक्त राकेश गुर्जर ने पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद को लेकर प्रभुलाल की अपने साथियों के साथ कुल्हाड़ियों और लाठियों से वार करके हत्या कर दी थी।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
89
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India