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पिता की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

हनुमानगढ़, 10 मार्च (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ की एक अदालत ने अपने ही पिता की हत्या करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने अभियुक्त सतपाल सिंह उर्फ सत्तू को उसके पिता की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पीलीबंगा थाना क्षेत्र में 11 जून 2020 को अभियुक्त सतपाल ने शराब के लिये पैसे नहीं देने पर अपने पिता के सिर पर ईंट मार दी जिससे उनकी मौत हो गयी।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
99
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India