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पुत्र की हत्या करने के दोषी पिता को उम्र कैद

श्रीगंगानगर, 21 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने ही पुत्र की सोते समय हत्या करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुणकांत तिवारी ने अभियुक्त हीरालाल जाट को उसी के पुत्र राकेश (27) की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अभियुक्त हीरालाल जाट ने 29 जुलाई 2021 की रात अपने पुत्र राकेश की सोते समय लाठियों के वार से हत्या कर दी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
98
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 15:07
पिछला अपडेट
21/08/26 15:07
स्थान
India