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पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास

श्रीगंगानगर, 23 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के महिला उत्पीड़न एवं दहेज मामलों के विशेष न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त विजयपाल को पत्नी रजनी की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया
मामले के अनुसार सूरतगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2019 को अभियुक्त विजयपाल ने रजनी की कैंची से वार करके हत्या कर दी थी। रजनी उससे नशा छोड़ने को कहती थी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
94
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India