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पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास

श्रीगंगानगर, 21 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ की एक अदालत ने एक महिला की हत्या करने के आरोपी पति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने मृतका के पति अभियुक्त आत्माराम को उसकी पत्नी रुकवादेवी की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार रावतसर थाना क्षेत्र में अराईयांवाली गांव में 21 अक्टूबर 2021 को आत्माराम ने अपनी पत्नी रुकवादेवी की हत्या कर दी थी।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
92
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/04/26 00:00
पिछला अपडेट
21/04/26 00:00
स्थान
India