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हत्या और डकैती के दोषी को आजीवन कारावास

भीलवाड़ा, 27 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने हत्या और डकैती के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक सेन ने वर्ष 2009 के चर्चित काबरा हत्याकांड डकैती मामले में अभियुक्त रफीक मोहम्मद को दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में शामिल चार अन्य दोषियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। रफीक मोहम्मद घटना के बाद से फरार था। इसलिये उसके खिलाफ सुनवाई लम्बित थी। उसे गिरफ्तार करने के बाद सुनवाई की गयी। मामले के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या डकैती कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India