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हत्या के मामले में 13 वर्ष से जेल में बंद आरोपी बरी

जयपुर, 01 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने करीब 13 वर्ष से जेल में बंद हत्या के आरोपी गुरुवार को दोषमुक्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आरोपी रामभरोसे साहनी की ओर से अधिवक्ता हरि किशन सैनी द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाये। मामला वर्ष 18 जून 2013 का है। जयपुर के नाहरगढ़ रोड थाना क्षेत्र में एक महिला का शव उसके…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 17:40
पिछला अपडेट
01/10/26 17:40
स्थान
India