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अवैध हथियार बनाने के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास

अलवर, 01 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में अलवर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या-एक) ने करीब 10 वर्ष पुराने अवैध हथियार निर्माण के मामले में तीन आरोपियों को बुधवार को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरज शर्मा ने अभियुक्त साहुन (32), शाकिर (35), और हनफा (60) दोषी मानते हुए तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। तीनों अभियुक्त उत्तर प्रदेश के हैं। मामले के अनुसार नौगांवा थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2016 को पुलिस ने मूनपुर करमला के जंगलों में अभियुक्तों को अवैध रूप से हथियार बनाते…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हथियार कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India