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हेरोइन रखने के दोषी को आरोपियों को कठोर कारावास और आर्थिक दंड

श्रीगंगानगर, 30 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने हेरोइन की तस्करी करने आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने अभियुक्त शाका छजगिरिया (27) को हेरोइन रखने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 10 नवम्बर 2023 को पुलिस ने अभियुक्त शाका से 40 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
90
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हेरोइन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/10/26 16:43
पिछला अपडेट
30/10/26 16:43
स्थान
India