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अपराधी 15 दिन के लिए जिला बदर

बारां, 23 जून (वार्ता) राजस्थान में बारां में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी ने एक अपराधी को 15 दिन के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं।
पीठासीन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा तीन के तहत राजू गुर्जर निवासी हरनावदाशाहजी को 15 दिन के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं।
उसके विरूद्ध वर्ष 2022 से 2024 तक कुल दो आपराधिक मामले तहत दर्ज हैं। इन मामलों में वह गैर सायल न्यायालय से दोषी ठहराया जा चुका है।
सं सुनील अशोक
वाता

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कुल शब्द:
91
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान अपराधी जिला बदर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/06/26 16:00
पिछला अपडेट
23/06/26 16:00
स्थान
India