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झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना

कोटा, 14 जून (वार्ता) राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस अधीक्षक (कोटा शहर) तेजस्वनी गौतम ने शनिवार को बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर झूठे मामले दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना नान्ता में दर्ज एक मामले की जांच में शिकायत झूठी पाए जाने पर परिवादी के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया था। उन्होेंने बताया कि आराेपी रामकरण ने 27 फरवरी को नान्ता थाने में मामला…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान झूठी प्राथमिकी जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/06/26 07:11
पिछला अपडेट
14/06/26 07:11
स्थान
India