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श्रीलंका के कारोबारी की हत्या करने के दोषी दम्पती को आजीवन कारावास

श्रीगंगानगर, 07 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या एक) ने श्रीलंका के एक कारोबारी की हत्या करने के आरोपी दम्पती को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया ने अभियुक्त रोहित (27) और उसकी पत्नी जसमीन उर्फ आशु (26) को कारोबारी विजेंद्र सिंह राठौड़ की हत्या करने का दोषी मानते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में दिसम्बर 2022 में अभियुक्त जसमीन ने विजेंद्र सिंह को प्रेम जाल में फँसाकर अपने घर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान दम्पती हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 17:22
पिछला अपडेट
07/09/26 17:22
स्थान
India