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बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर 03 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान के बाड़मेर जिले में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में मात्र तीन महीने में सुनवाई पूरी कर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट बाड़मेर अजिताभ आचार्य ने मंगलवार को आरोपी मग सिंह निवासी इन्द्रा नगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उसे मरते दम तक जेल में रहना होगा। बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि गत 19 जुलाई को अपराह्न में अपने घर के बाहर खेल रही सात वर्षीय बालिका…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान दुष्कर्म आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 15:21
पिछला अपडेट
03/11/26 15:21
स्थान
India