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बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा

अलवर, 05 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशानुसार एक अक्टूबर से खैरथल-तिजारा जिले के एनसीआर क्षेत्र के तहत आने वाले सभी ईंधन स्टेशनों पर ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अपात्र वाहनों की पहचान स्वचालित नम्बर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली अथवा अन्य तकनीकी माध्यमों से की जाएगी। चिकित्सा आपातकाल, कानून-व्यवस्था, ड्यूटी, आपदा राहत अभियान अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में वाहनों को ईंधन देने की छूट रहेगी। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से आग्रह…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान प्रदूषण प्रमाण पत्र ईंधन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 13:59
पिछला अपडेट
05/10/26 13:59
स्थान
India