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एक एमवीए तक की उत्पादन इकाइयों के लिए अब विद्युत निरीक्षण की जरूरत नहीं

जयपुर, 24 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान सरकार ने 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शनों तथा उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा जांच एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2023 के तहत यह बड़ा बदलाव किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कारोबार करने में आसानी की दिशा में राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण निर्णय है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब एक एमवीए क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों, जिसमें सोलर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान विद्युत कनेक्शन गाइडलाइन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/04/26 00:00
पिछला अपडेट
24/04/26 00:00
स्थान
India