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उत्तराखंड में जिला अधिकारियों को मिला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का अधिकार

देहरादून 20 जून (वार्ता) उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह की आज्ञा से राज्य में सभी जिलाधिकारियों को आगामी 31 अगस्त तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की हैं। सूत्रों के अनुसार, अभी तक जिलाधिकारी की संस्तुति पर गृह सचिव की अनुशंसा से राज्यपाल इसकी अनुमति प्रदान करते रहे हैं। विलम्ब से मिली जानकारी के अनुसार, गत मई में राज्यपाल सिंह की ओर से एक अधिसूचना निर्गत कर, एक जून से जिला अधिकारियों को आगामी 31 अगस्त तक आवश्यक परिस्थिति में इसका परिपालन स्वविवेक से करने का अधिकार प्रदान किया जा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड जिलाधिकारी अधिकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 06:01
पिछला अपडेट
20/06/26 06:01
स्थान
India