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अंतरधार्मिक प्रेम संबंध मामला : हाईकोर्ट ने कहा संवैधानिक अधिकार

नैनीताल, 17 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक प्रेम संबंध के चलते जान का खतरा जताने वाले बालिग जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने अजहरुद्दीन अली एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किये। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वे प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं लेकिन लड़की के परिजन इस संबंध से खुश नहीं हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें जान का खतरा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय अंतरधार्मिक जोड़ा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 09:04
पिछला अपडेट
17/08/26 09:04
स्थान
India