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रानीखेत में कैंट बोर्ड की जमीन का मामला : हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति के दिए निर्देश

नैनीताल, 17 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड के रानीखेत में कैंटोनमेंट बोर्ड की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जे को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस के मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है। अदालत ने संबंधित भूमि के कब्जे के संबंध में पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हीरा सिंह रावत समेत पांच याचिकाओं पर विगत 14 अगस्त को सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हो पायी। याचिकाकर्ताओं की ओर से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय कैंट जमीन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 08:11
पिछला अपडेट
17/08/26 08:11
स्थान
India