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बीपीटी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अंतरिम राहत, परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी

नैनीताल, 19 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता विवाद के बीच बीपीटी (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) प्रथम वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि छात्रों का परीक्षा परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश बीपीटी पाठ्यक्रम के 301 छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में 17 जून को आदेश पारित…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय छात्र अनुमति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/06/26 16:51
पिछला अपडेट
19/06/26 16:51
स्थान
India